Latest:
अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश

तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व छुट्टी नहीं देना असंवैधानिक

Loading

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने एक महिला कर्मचारी को तीसरी बार मातृत्व अवकाश नहीं देने के नियम को असंवैधानिक करार दिया है| हाइकोर्ट ने हल्द्वानी की उर्मिला मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह नियम संविधान की मूल भावना के खिलाफ है| जस्टिस राजीव शर्मा की एकल बेंच ने अपने फैसले मे कहा कि फाइनेनशियल हैंडबुक ऑफ उतरप्रदेश फंडामेंटल रूल्स का दूसरा फंडामेंटल रूल 153 मे महिलाओं को अपने तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश से इंकार करना संविधान की आत्मा और मूल भावना के विरूद्ध है|उत्तराखंड में  सरकारी कर्मचारियों के लिए फाइनेनशियल हैंडबुक ऑफ उतरप्रदेश फंडामेंटल रूल्स ही लागू है|हाइकोर्ट ने 30 जुलाई को दिये अपने इस फैसले मे कहा कि इस नियम को खत्म किया जाना चाहिए|