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अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश

देखभाल न करने पर संपत्ति वापस ले सकते है बुजुर्ग

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बॉम्बे हाइकोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करते या उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो माता-पिता उन्हें दी गई संपति वापस ले सकते हैं|

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल संबंधी विशेष कानून का हवाला देते हुए जस्टिस रंजीत मोरे और अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने मेंटेनेंस ट्रिबुनल के आदेश को बरकरार रखा है| पंचाट ने मुंबई के अंधेरी निवासी बुजुर्ग द्वारा फ्लैट मे बेटे को उपहार स्वरूप दी गई 50 फीसदी हिस्सेदारी को रद्द कर दिया था| बेटे ने पंचाट के आदेश को हाइकोर्ट मे चुनौती दी थी| हाइकोर्ट ने कहा, बुजुर्ग ने बेटे और बहू के कहने पर उन्हे फ्लैट मे हिस्सेदारी दी| तय हुआ था कि बेटा बुजुर्ग पिता और उनकी दूसरी पत्नी की देखभाल करेगा| बाद मे पिता की दूसरी पत्नी की देखभाल करने से इन्कार कर दिया|