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अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश

जज और वीआइपी के लिए टोल प्लाजा पर हो अलग लेन

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मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वे अपने सभी टोल प्लाजा पर वीआइपी और मौजूदा न्यायाधीशों के लिए अलग विशेष  लेन बनाए |

ऐसा नहीं किया गया तो उसे कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही के लिए तैयार रहना चाहिए |मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस हुलुवाड़ी रमेश और जस्टिस एमवी मुरलीधरन की खंडपीठ ने कहा, यह वीआइपी और न्यायाधीशों के लिए बहुत शर्म की बात हैं कि वे टोल प्लाजा पर इंतजार करे और अपने परिचय पत्र दिखायें |

टोल प्लाजा पर इंतजार “शर्मिदगी” का विषय  : कोर्ट ने कहा, अलग लेन न होने से हर टोल प्लाजा पर मौजूदा न्यायाधीश और वीआइपी “अनावश्यक शर्मिदगी “का सामना करना पड़ता है |यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे टोल प्लाजा पर इंतजार करें और अपने परिचय पत्र दिखाए | इस बात को न केंद्र सरकार और न एनएचएआइ गांभीरता से ले रही है |

कोई और गुजरे तो हो सख्त कार्यवाही 

पीठ ने कहा यह परिपत्र प्रत्येक टोल संग्राहक के लिए जारी किया जा सकता है, जिसमें उन्हें इस तरह की वीआइपी लेन तैयार करने के लिए कहा जाए | यह टोल वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि वह उस लेन से वीआइपी और जज के अलावा कोई न गुजरे |जो भी इस नियम का उल्लंघन करे, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कि जाए |