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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

तलाक के बाद दहेज का केस नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि एक बार तलाक हो जाने के बाद पत्नी अपने पति या उसके परिजनों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज नहीं कर सकती है |

सुप्रीम कोर्ट ने माना , भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए या दहेज निषेध अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत दंपती के अलग होने के बाद आरोपों का अर्थ नहीं | उत्तर प्रदेश के एक मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि इसी तरह से दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के तहत भी मामला दर्ज नहीं हो सकता है |

( साभार : राजस्थान पत्रिका में दिनांक 10-09-2018 को प्रकाशित खबर )