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rti के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के परिपत्र

फाईल नोटिंग की जानकारी देना जरुरी

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भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी फाईल की कार्यालय टिप्पणी देना आवश्यक है,यह किसी भी प्रकार से गोपनीय दस्तावेज नहीं है|

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