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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

सांसद,विधायक के वकालत करने पर रोक नहीं

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सांसदों और विधायकों को कार्यकाल के दौरान वकालत करने से नहीं रोका जा सकता|सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इससे जुड़ी याचिका खारिज कर दी|कोर्ट ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को वकालत करने से नहीं रोका जा सकता,क्योंकि राजनेता कोई पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है|कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई नियम उन्हें वकालत करने से नहीं रोकता|

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा,जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला सुनाया है|भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका देकर कहा था कि सांसदों और विधायकों द्वारा अधिवक्ता के रूप में काम करने से एडवोकेट एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत हितों का टकराव पैदा हो रहा है|