होटलों के शोर-शराबे पर कार्रवाई के निर्देश
एनजीटी ने झीलों की नगरी में होटलों की ओर से कथित रूप से ध्वनि प्रदूषण करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उदयपुर जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिये है|अब 4 दिसम्बर तक रिपोर्ट पेश होने के बाद फिर सुनवाई होगी|एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक महीने के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें|साथ ही कानून के उल्लंघन के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को जांच कर कार्रवाई करने को कहा है|यह आदेश सज्जनगढ़ क्षेत्र निवासियों की ओर से दायर याचिका पर आया,जिसमें आरोप लगाया गया था कि होटल मेवाड़ गढ़ पैलेस व उदयपुर में जैविक पार्क के पास विभिन्न अवसरों पर 2-3 बजे तक तेज आवाज में संगीत बजाते हैं|विधार्थियों के अध्ययन में बाधा होती है|गंभीर रोगी भी नहीं सो सकते है|