क्यों न हुक्का बार चलाने वाले रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द हो?
जयपुर. राजधानी में रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद विभाग के सचिव और नगर निगम को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस तरह के रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया जाए? इस मामले में एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी आर मूलचंदनी कि खदपीठ ने जनहिताय जनसुखाय एनजीओ की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। प्रथिपक्ष की ओर से अधिवक्ता कृतेश ओसवाल ने कोर्ट को बताया कि रेस्टोरेंट में खाना और हुक्का एक ही जगह सर्व हो रहे हैं।
रेस्टोरेंट में अलग स्मोकिंग जोन होना चाहिए, लेकिन रूफ टॉप पर खाने के साथ ही हुक्का भी सर्व किया जा रहा है। इस मामले में 100-200 रेस्टोरेंट पर बंद करने की कार्यवाही की गई, लेकिन अगले ही दिन चालू हो गए। ऐसे में कोटपा अधिनियम की पालना के लिए नगर निगम को निर्देश दिया जाए कि ऐसे रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त किया जाए।