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पुलिस फाइल्स

सीआरपीसी की धारा 107/151 और 116(3), जिनके तहत आज भी पुलिस थानो मे हो रहा सैकड़ों व्यक्तियों के मानवाधिकारों का खुलेआम हनन!!!

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आपको बता दें कि अधिकांश मामलों मे परिवादियों/रसुखदारों को खुश करने के लिए स्थानीय पुलिस सीआरपीसी की धारा 107/151 और 116(3) का दुरुपयोग करती नजर आती है|सामान्य मामलों मे जहां एक और पुलिस शराब की दुकानों मे खुलेआम शराब पी रहे शराबियों को इन धाराओं मे पकड़ कर कुछ घंटो मे छोड़ देती है वही रसुखदारों के मामलों मे उनके विरोधियों को 2-2 दिन तक जेल मे बंद रखा जाता है|ऐसे 90% मामलों मे ना तो कोई सबूत पेश किया जाता है और नाही कोई स्वतंत्र गवाह|महज चंद पुलिस वालो की गवाही पर स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस की बातों पर विश्वास करके तुगलकी फैसला सुना दिया जाता है|

 

 

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