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शराब माफिया के विरुद्ध आम जन

आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी सुनील भाटी द्वारा किस आधार पर दिया गया शराब की दुकान चलाने का लाइसेन्स??

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जेएलएन मार्ग पर स्थित जेडीए की संस्थानिक पट्टी(सरकारी जमीन) पर अतिक्रमण कर सृजित किए गए लाल बहादुर नगर के भूखंड संख्या ए-11/4,ए-12/2,ए-9,ए-9/1,ई-79 SL मार्ग पर खुले शराब के शोरूम का मामला!!

हमारे इस मुद्दे  को फ़र्स्ट इंडिया,राजस्थान द्वारा दिनांक 21/08/2021 को प्रमुखता से उठाए जाने पर तुरंत कार्यवाही करते हुए  जेडीए के दबंग  प्रवर्तन अधिकारी श्री रघुवीर सैनी द्वारा तत्काल दिनांक 21/08/21 को अतिक्रमियों श्री ओम प्रकाश चौधरी और लाईसेन्सी अरविंद गुप्ता को जेडीए एक्ट की धारा 72 के तहत नोटिस जारी कर,तीन दिन मे अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये|परंतु अतिक्रमियों मे अपना अवैध निर्माण हटाने की बजाय जेडीए ट्रिब्यूनल मे स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया,जिस पर सुनवाई करते हुए,जेडीए ट्रिब्यूनल ने जेडीए के नोटिस को सही माना और जेडीए को कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र कर दिया|दिनांक 27/08/21 को दिये अपने आदेश मे जेडीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी द्वारा बताया गया कि “जेएलएन मार्ग पर 200 फीट संस्थानिक पट्टी मे गैरअनुमोदित योजना लाल बहादुर नगर के प्रश्नगत पाँच भूखंडों जिनका उल्लेख आरोपित नोटिस मे है,का बिना एकीकरण करवाए,भवन विनियमों व मास्टर प्लान मे दर्शित भू-उपयोग के विपरीत व्यवसायिक निर्माण कर,शराब की दुकान संचालित की जा रही है|इन तथ्यों के खंडन मे अपीलार्थी ने प्रथम द्रष्टिया कोई प्रमाण पेश नहीं किये|उक्त समस्त तथ्यों,परिस्थितियों की रोशनी मे जेडीए का जवाब आने से पहले कोई अन्तरिम आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता|जेडीए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है|पत्रावली जवाब हेतु 15-09-21 को पेश है|”

जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध शराब लाईसेन्सी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय मे रिट पिटीशन 9552/2021 दाखिल की  जिसमे बताए तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 27/08/21 और जेडीए प्रवर्तन के नोटिस दिनांक 21/08/2021 की पालना पर रोक लगते हुए नोटिस जारी कर दिये|

 

 

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