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मेरा हथियार मेरी सुरक्षा के लिए……..मैं क्यों जमा करवाऊ??

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हथियार लाईसेंस

राजस्थान में चुनाव नजदीक है और यह पीड़ा और सवाल राजस्थान के करीब 1. 80 लाख लाईसेंसी हथियारधारकों के चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती है,हथियार का लाईसेंस लेना इतना बड़ा गुनाह है कि  इज्जतदार नागरिक होने के बावजूद साल दो साल में उन्हें  थाने की शक्ल देखनी पड़ती है?

आम नागरिक प्रशासन से हथियार रखने का लाईसेंस केवल अपनी सुरक्षा के लिए मांगता है,क्यूंकि उसे डर महसूस होता है कि मुसीबत के समय पुलिस मौके पर नहीं पहुँच पाएगी|चूँकि चुनावों में हिंसा होने की अधिक आशंका होती है और पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था के मद्देनजर व्यस्त रहता है इसलिए इस समय आम नागरिक को अपनी जान का खतरा भी अधिक होता है परन्तु आमतौर पर इसी नाजुक मौके पर पुलिस इन हथियारधारकों को अपने हथियार थाने में जमा करवाने पर मजबूर करती है|

पुलिस-प्रशासन के इस अड़ियल रवैये से परेशान होकर अखिल राजस्थान अनुज्ञापत्रधारी शस्त्र धारक संघ वेलफेयर सोसाईटी इस मामले को हाईकोर्ट में ले गयी जहाँ जस्टिस केएसझावेरी व भंवर लाल शर्मा की बेंच ने 3/10/2016 को दिए फैसले में राज्य के हर जिले में जिला कलेक्टर और एसपी को एक स्क्रीनिंग कमिटी बनाने के आदेश दिए| यह कमिटी प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी के आचरण एवं रिकॉर्ड की जांच करके संदिग्धों के ही हथियार जमा करवाने के नोटिस जारी कर सकेंगी|इसमें निश्चित समय सीमा में हथियार जमा कराने और एक सप्ताह में हथियार लौटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी|इस आदेश के बाद पुलिस प्रशासन हथियार जमा करवाने के लिए मनमाने आदेश नहीं दे सकेंगे|

परन्तु दैनिक भास्कर में दिनांक 15/10/2018 को प्रकाशित खबर के अनुसार पुलिस इस आदेश की अवमानना से बचने के लिए लाईसेंसधारकों को मौखिक रूप से आदेश दे कर हथियार जमा करवाने का दबाव बना रही है|जो कि विधिविरुद्द और अवमानना के तहत कार्यवाही योग्य है|

अनुग्याधारकों का कहना है कि लाईसेंसी हथियार से अपराध करने की घटना पुरे राज्य में एक्का-दुक्का है,अपराध करने वाला कभी लाईसेंसी हथियार से अपराध नहीं करता है इसके लिए तो अपराधी अवैध हथियारों का ही प्रयोग करते है|

बहरहाल राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य के 1.80 लाख शस्त्रधारक परेशान है और अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा है|इसी बीच पुलिस के श्री एनआरके रेड्डी,स्पेशल डीजी,लॉ एंड आर्डर ने इस मामले में आम आदमी की शिकायत आने पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया है साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद कुमार ने भी कलेक्टरों से वी.सी. करने का आश्वासन दिया है|

माननीय राजस्थान के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:-

New Doc 2018-10-15 15.20.50