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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

गोपालपुरा 10बी स्कीम:कोचिंग सेंटर संचालक से अंडरटेकिंग लेकर सील खोल दें

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हाईकोर्ट ने गोपालपुरा बाईपास स्थित 10-बी के मामले में जेडीए को कहा है कि कोचिंग सेंटर संचालक प्रभात सिंह व मकान मालिक अरविन्द कुमार से यह अंडरटेकिंग लेकर सील खोल दी जाए कि वे भविष्य में वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं करेंगे,वहीं डॉ. मुनीष माहेश्वरी को क्षेत्र में अपना छोटा कंसल्टेंसी चेंबर संचालित करने की छूट दी है|साथ ही भवनों की सील खोलने संबंधी डॉ अन्य प्रार्थना पत्रों पर 10 बी नगर विकास समिति से जवाब देने के लिए कहा है|मुख्य न्यायाधीश प्रदीपनांद्रजोग व न्यायाधीश एके गौड़ की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश मंगलवार को 10बी नगर विकास समिति की अवमानना याचिका पर दिया|गौरतलब है कि 10 बी स्कीम आवासीय समिति ने अवमानना याचिका में कहा था कि कॉलोनी में हॉस्टल,गेस्ट हाउस,जिम,लाइब्रेरी व बड़े और छोटे करीब कोचिंग सेंटर सहित अन्य व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं|इनमें कॉलोनियों के निवासियों को रहवास में परेशानी हो रही है|