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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

राज्य सरकार को जुर्माने की शर्त पर दिया दो सप्ताह का समय

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हाईकोर्ट ने पिछले साल प्रदेश में हुई ग्राम पंचायत सहायक के 27,000 पदों की भर्ती में आरक्षण नहीं देने को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार द्वारा आदेश के बाद भी विस्तृत शपथ पत्र पेश नहीं करने पर सरकार पर 500 रुपये जुर्माना लगाते हुए दो सप्ताह का समय दिया है|न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व गोवर्धन की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पेमाराम बैरवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया| मामले की सुनवाई करते के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा| जिस पर अदालत ने एक दिसम्बर 2017 के आदेश पर अभी तक शपथ पत्र पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई और समय देने से इंकार कर दिया| बाद में 500 रुपये जुर्माने की शर्त पर राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया| अधिवक्ता एस एल सोनगरा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 27000 ग्राम पंचायत सहायक के पदों पर नियुक्ति की थी लेकिन उसमें जानबूझकर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया| इसलिए भर्ती में आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया जाए|