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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

जिन्होने कॉमर्शियल लैंडयूज चेंज नहीं कराया है,उन्हें सील करो

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हाइकोर्ट ने 10बी स्कीम में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट व कैरियर पोइंट सहित तीन के खिलाफ जेड़ीए द्वारा 19 जुलाई को कार्यवाई के संबंध में दिये गए नोटिस की क्रियान्वति पर 25 अगस्त तक के लिए अन्तरिम रोक लगा दी है| इस मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीसी व प्रवर्तन अधिकारी जेडीए को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा हैं| न्यायालय ने यह आदेश एलन व अन्य की याचिका पर दिया हैं|

संस्थानों की दलील 

याचिका में कहा कि उनके संस्थान 160 फीट रोड पर हैं और यह व्यावसायिक रोड हैं| वे पिछले कई सालों से यहां संस्थान चला रहे हैं| उनके संस्थानों मे3500 बच्चे पढ़ते हैं| जबकि 10 बी स्कीम 30, 40 व 60 फीट रोड पर हैं जेडीए ने उन्हें भी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के संबंध मे नोटिस जारी किया है| जबकि गोपालपुरा रोड पहले से ही व्यावसायिक है| इसलिए जेडीए के नोटिस व उसकी कार्यवाई को रद्द किया जाए|

10बी स्कीम की दलील

10बी स्कीम की दलील है कि इन्होने न तो निर्माण की अनुमति ली है और न ही इन्होने भू-रुपांतरण बदलवाया है| भूखंडो को मिलाकर निर्माण करवाया है| एक भूखंड 30 फीट की रोड पर खुलता है तो वह 160 फीट पर कैसे हो गया| अदालत ने सभी पक्षकारों को सुनकर जेडीए के प्रार्थियों को 19 जुलाई को कार्रवाई के संबंध में दिए नोटिस की क्रियान्वति पर रोक लगा दी|

अवमानना याचिका पर खंडपीठ ने कहा था….

10बी स्कीम की अवमानना याचिका पर हाइकोर्ट की खंडपीठ ने 2 अगस्त को जेडीए को कहा था- जिन्होने अपने आवासीय भूखंड का भू- उपयोग परिवर्तन व्यावसायिक मे नहीं कराया है उन्हें जेडीए सील कर दे| जेडीए ने शपथ पत्र पेश कर कहा था- आवासीय क्षेत्र में चल रही ज़्यादातर व्यावसायिक गतिविधियों को सील कर दिया है| कुछ लोगों ने भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया है| निर्णय बाकी है|प्रार्थी 10बी समिति ने आपत्ति की थी-जेडीए जब यह मान रहा है कि इन लोगों ने मकान मे व्यवसाय किया है तो उन्हें बंद क्यों नहीं करते| खंडपीठ ने इससे सहमत होते हुए कहा था कि जब इनका भू-उपयोग परिवर्तन ही नहीं हुआ है तो उन्हें सील कर दिया जाए|