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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर मांगा जवाब

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जयपुर॰ हाईकोर्ट ने विद्दाधार नगर छेत्र में स्टेडियम के पीछे स्थित मल्होत्रा नगर आवासीए कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियो के मामले में मुख्य सचिव, तत्कालीन जेडीसी वैभव गेलेरिया व नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अफसरो को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह अन्तरिम निर्देश शनिवार को विजय लक्ष्मी की अवमानना याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि क्षेत्र कि आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधिया चल रही हैं। इसके अलावा बिना अनुमति के गैस सिलेंडर के गोदाम बने हुए हैं। इसके अलावा टेंट, प्रिंटिंग प्रेस व अन्य व्यावसायिक गतिविधिया भी चल रही हैं। इन्हें रोकने के लिए जेडीए सहित स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत की। लेकिन ये गतिविधियां नहीं रुक पा रही हैं। जबकि हाईकोर्ट ने रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर पाबंधी लगा रखी हैं।