रीको-आरपीसीबी पर 1 करोड़ का जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जोधपुर में संचालित टेक्सटाइल व स्टील इकाईयों के अपशिष्ट से जोजरी नदी व आसपास हो रहे प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर नाराजगी जताते हुए रीको और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 1 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है|रीको व आरपीसीबी को यह राशि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि के रूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करानी होगी|
नहीं तो लगेगी पेनल्टी
एनजीटी ने शहर की सभी टेक्सटाइल व स्टील इकाइयों को 31 दिसम्बर तक पीईटीपी नहीं लगाने की स्थिति में प्रतिदिन 25 हजार रूपए पेनल्टी वसूलने का प्रावधान रखा गया है|यह पेनल्टी अधिकतम 3 माह तक वसूली जाएगी|इसके बाद भी पीईटीपी नहीं लगाने पर इकाई सीज कर दी जाएगी|सीईटीपी से केवल एनजीटी की ओर से गत अक्टूबर में नियुक्त कमिश्नर अजीतप्रताप सिंह ने जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट की ओर से संचालित कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन किया था|
वहां कई खामियां नजर आने के बाद एनजीटी ने जेपीएनटी को सीईटीपी से उपचारित पानी के मानक सुधारने और मानक अनुसार उपचारित पानी का केवल 25 प्रतिशत जोजरी नदी में डालने और शेष पानी का सिंचाई,उधोगों या सीईटीपी में पुनः उपयोग करने के निर्देश दिये थे|