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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

सरकार पर 10 हज़ार का हर्जाना

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हाईकोर्ट ने प्लास्टिक की थैलियों की रोकथाम के संबंध में अदालती आदेश के बावजूद शपथ पत्र पेश नहीं करने पर राज्य सरकार पर दस हजार रूपए का हर्जाना लगाया है|साथ ही जिन अफसरों के शपथ पत्र पेश नहीं हुए,उन्हें 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं|उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान पत्रिका की खबरों पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था|

सुनवाई के दौरान कुछ नगर निकायों की ओर से शपथ पत्र पेश नहीं होने की जानकारी सामने आई|इस पर न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने नाराजगी जताते हुए सरकार पर दस हजार का हर्जाना लगाकर संबंधित अफसरों को पेश होने को कहा है|

(साभार:दिनांक:02/10/2018 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर)