वोटिंग मशीन से ही 2019 का चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के बजाय मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया|याचिका गैर सरकारी संगठन ‘नई भूमि’ ने दाखिल की थी|एनजीओ का तर्क है कि ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सकता है,ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए|
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस तर्क पर असहमति जताते हुए याचिका खारिज कर दी|प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा,’ऐसे तो हर व्यवस्था और मशीन का दुरुपयोग किया जा सकता है|संदेह तो हर व्यवस्था पर जताया जा सकता है|’
ईवीएम के प्रयोग पर पार्टियां एकमत नहीं
27 अगस्त को चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक में ईवीएम के प्रयोग पर पार्टियां एकमत नहीं थी|काँग्रेस,सीपीआई,तृणमूल काँग्रेस,बसपा और डीएमके ने मतपत्रों की वापसी की पैरवी की,वहीं भाजपा और बीजद ने ईवीएम को संतोषजनक बताया|माकपा ने ज्यादा सुरक्षा उपायों की वकालत की तो आप ने वीवीपैट से सत्यापित करने की बात काही थी|