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घर बिल्डर और धोखा

जेडीए के पीआरएन नॉर्थ फ़र्स्ट मे स्थित पुनर्गठित भूखंड संख्या ए-94 और ए-101 नारायणपुरी-ए पर जेडीए से स्वीकृत नक्शो की आड़ मे बिल्डर ने एक अतिरिक्त अवैध तल का निर्माण कर, बनाए चार अवैध पेंट हाउस!!!

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जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार जेडीए के  पीआरएन नॉर्थ फ़र्स्ट स्थित पुनर्गठित भूखंड संख्या ए-94 और ए-101,नारायणपुरी-ए;  मै. एबीएम इन्फ्रा के नाम दर्ज है,इनमे से भूखंड संख्या ए-94   575.06 वर्ग गज एवं भूखंड संख्या ए-101 कुल  613.88 गज का है|इन दोनों भूखंडो के पुनर्गठित भूखंड का कुल क्षेत्रफल 1188.94 वर्ग गज है|जेडीए द्वारा इन दोनों भूखंडो पर आवासीय फ्लेट्स बनाने हेतु दिनांक 12/02/2021 को भवन मानचित्र अनुमोदन स्वीकृति जारी की गयी है|जिसके तहत स्टील्ट+ग्राउंड फ्लोर+4 तल+टेरिस की अनुमति प्रदान कर कुल 40 फ्लेट बनाने की अनुमति प्रदान की गयी है|लेकिन बिल्डर फर्म द्वारा मौके पर स्टील्ट+ग्राउंड फ्लोर+5 तल+टेरिस बना कर एक अतिरिक्त तल का निर्माण कर लिया गया है जिससे इस बिल्डिंग मे कुल बनने वाले फ्लेटों की संख्या 40 से बढ़कर 44 हो गयी है|बिल्डर द्वारा 2 BHK के फ्लेट की रेट 28 लाख रुपए,3BHK के फ्लेट की रेट 36 लाख रुपए और अवैध तल पर बने फ्लेटों की रेट 56 लाख रुपए रखी गयी है|इस अतिरिक्त अवैध तल पर बने चार अवैध पेंट हाउसो की बिक्री से जहां बिल्डर को करोड़ो रुपयों की प्राप्ति होगी वही जेडीए को बड़े राजस्व की हानि और ग्राहको के हितो से खिलवाड़ होना तय है|

 

 

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