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मिशन मास्टर प्लान

अवैध निर्माणों की सील खोलने के लिए राज्य सरकार ने दो साल पहले बनाई थी SOP!!लेकिन अब सील खोलने मे भी हो रही डील!!ऐसे ही मामले मे जेडीए के जोन 8 मे स्थित खसरा संख्या 5396/702 और 5399/703,बोहरा फार्म हाउस के सामने,सांगानेर पर झूठा शपथपत्र देकर खुलवाई गई थी तीन अवैध ईमारतों की सील!!लेकिन सील खुलने के 60 दिन बाद भी तीनों अवैध निर्माणकर्ता नहीं हटा रहे अपना अवैध निर्माण!!

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आपको बता दें कि दो वर्ष पहले जेडीए के जोन 8 के क्षेत्राधिकार मे अवस्थित सांगानेर रेलवे स्टेशन के सामने बोहरा फार्म हाउस की कृषि भूमि खसरा संख्या 5396/702,5399/703 पर बिना भू रूपांतरण करवाए,बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर,जेवएरो सेटबेक पर लगभग 93 बाई 30 वर्ग गज मे 03 अलग अलग निर्माणकर्ताओ(सरोज गुप्ता,रुकमा देवी,पाबूलाल सूईवाल) द्वारा बनाए गए 4 मंजिला वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का जीरो सेटबेक पर अवैध निर्माण किए जाने पर 05/09/2022 को धारा 32,33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए|इन नोटिसों के विरुद्ध अवैध निर्माणकर्ता जेडीए ट्रिब्यूनल चले गए लेकिन जेडीए की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध निर्माणकर्ताओ को ट्रिब्यूनल से कोई राहत नहीं मिली|इसी बीच अवैध निर्माणकर्ताओ द्वारा लगातार अवैध निर्माणों को जारी रखने के चलते 14/12/2022 को तीनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया|सूत्रों के अनुसार तीनों अवैध निर्माणकर्ताओ द्वारा तीनों अवैध बिल्डिंगों की राज्य सरकार द्वारा जारी SOP के दिशा निर्देशों के अनुसार धरोहर राशि जमा करवाकर,इसी साल मार्च-अप्रेल माह मे तीनों अवैध निर्माणों की सीले खुलवा ली गई|

जेडीए द्वारा उक्त अवैध निर्माणों की सीले एसओपी की निर्धारित शर्तों,जिसके अंतर्गत 60 दिनों मे अवैध निर्माणों को स्वयं के खर्चों पर हटाने और 90 दिन मे भू रूपांतरण करवाने की शर्त पर खोली गई थी|लेकिन सूत्रों के अनुसार तीनों अवैध निर्माणकर्ताओ द्वारा ना तो 60 दिवसों मे अवैध निर्माणों को हटाया गया है और ना हो 90 दिनों मे कृषि भूमि का भू रूपांतरण करवाया गया है|बल्कि मौके पर एसओपी का खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है|

 

 

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