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एफएस हाउज़िंग कंपनी का प्रोजेक्ट “दी क्रेस्ट” बना खरीददारों के लिए जी का जंजाल!!!

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जिन उम्मीदों के साथ इस प्रोजेक्ट मे शहर के धनाढ्यो द्वारा अपना पैसा लगाया गया था,वह धीरे धीरे उनकी ही परेशानियों का सबब बनने लगा|जल्दी ही बिल्डर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और बिल्डर के वादे चकनाचूर होने लगे|बिल्डर के कहे वादे के अनुसार प्रोजेक्ट तय समय तीन साल मे पूरा नहीं हुआ,जिन लोगों ने बैंक से लोन लेकर बिल्डर को चुकाये थे,उनपर दोहरी मार पड़ने लगी,इधर फ्लेट का पजेशन नहीं मिला उधर बैंक की ईएमआई/प्री-ईएमआई भी शुरू हो गई| जब ग्राहकों ने बिल्डर से तकाजे करने शुरू किए तो  बिल्डर ने भी बहानों/लोक लुभावन झांसों की झड़ी लगा कर उन्हे टालना शुरू कर दिया|इसी बीच वर्ष 2020 मे कोरोना की काली छाया बिल्डर के लिए वरदान बनकर आई और कोरोना का बहाना कर,उसने दो साल और खींच लिए|इस बीच ना तो ग्राहकों को उनके फ्लेटस का कब्जा दिया और ना ही ग्राहकों को सही रिस्पॉन्स|बिल्डर की लेटलतीफी के चलते,कई ग्राहक समय पर बैंक का लोन नहीं चुका पाए और एनपीए के शिकार हो गए|कई ग्राहकों को बैंक की रिकवरी से परेशान होकर,भारी पेनल्टी सहित बैंक की रकम का भुगतान करना पड़ा|

इसी के साथ अवध बिहारी टंडन बनाम एफएस हाउसिंग कंपनी मामले मे रेरा द्वारा इस प्रोजेक्ट को कुर्क करने के जारी आदेश को निरस्त करने के फैसले पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे है| इस प्रकरण मे दिनांक 16/05/2022 को पारित निर्णय मे रेरा द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी अपने पूर्ववृति निर्णय को खारिज कर दिया गया,जिसमे इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की मियाद 31/05/2021 को समाप्त हो जाने के कारण प्रोजेक्ट का रेरा प्राधिकरण को कब्जा लेकर,शेष कार्य को थर्ड पार्टी से पूर्ण के आदेश जारी किए गए थे|लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से बिल्डर द्वारा दिनांक 01/06/2021 को कंपलिटीशन सर्टिफ़िकेट प्रस्तुत कर दिया गया और रेरा प्राधिकरण द्वारा भी प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को एक दिन अथार्त 31/05/2021 से 01/06/2021 तक बढ़ा दी गई|गौरतलब है कि यह मियाद  दिनांक 29/04/2022 को बढ़ाई गई थी|सवाल यह है कि आखिर 29/04/2022 को बेकडेट मे एक दिन की मियाद बढ़ाने की जरूरत क्यूँ आन पड़ी?

 

 

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