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माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश

टोल से रिपोर्ट लेकर बताओ अवैध वाहन कैसे चल रहे हैं

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हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर अवैध  वाहनो के संचालन मामले में परिवहन विभाग को कहा कि वे टोल से रिपोर्ट ले कि अवैध वाहन किस तरीके से चल रहे है | इससे यह भी पता चल सकेगा कि एक बार पेनल्टी लगाने के बाद भी क्या ये वाहन नियमित रूप से चल रहे हैं | अदालत ने यह अन्तरिम निर्देश योगेश कुमार कि अवमानना पर शुक्रवार को दिया | अदालती आदेश के पालन में परिवहन विभाग ने आयुक्त का शपथ पत्र पेश कर कहा कि अवैध वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कि जा रही है, लेकिन परमिट निरस्त नहीं कर सकते | अदालत ने पूछा-ऐसा क्यों है | विभाग ने कहा कि कानूनी प्रावधान ही इस तरह के हैं | इस पर अदालत ने कहा कि विभाग से इस तरह के शपथ पत्र की उम्मीद नहीं की जा सकती |